विकसित भारत-रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वी. बी.-जी. आर. ए. एम. जी. के तहत अधिकारों की चर्चा नीचे की गई है। पात्रता 1: नौकरी कार्ड प्राप्त करने का अधिकार कौन पात्र है?18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास अकुशल काम करने की इच्छा जॉब कार्ड कैसे प्राप्त करें? व्यक्ति मौखिक रूप से अनुरोध कर सकते हैं या ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित आवेदन जमा कर सकते हैं क्या वेतनभोगियों को नौकरी कार्ड प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है? नहीं। यह निःशुल्क है। जब 7 दिनों के भीतर नौकरी कार्ड प्रदान नहीं किया जाता है (शिकायत निवारण) वेतन चाहने वाला नौकरी कार्ड आवेदन की दिनांकित रसीद के साथ जीपी, ब्लॉक या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकता है हकदारी 2: काम की माँग करने और उसे प्राप्त करने का अधिकार कौन पात्र है? Who is eligible? पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में दिखाई देता है, वह अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। काम की अवधि? आम तौर पर, काम के लिए आवेदन कम से कम छह दिनों के निरंतर काम के लिए होना चाहिए, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच से संबंधित कार्यों के अलावा, जिसके लिए काम के लिए आवेदन कम से कम छह दिनों के निरंतर काम के लिए होना चाहिए। रोजगार के उन दिनों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है, या परिवार की कुल पात्रता के अधीन वास्तव में प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। हकदारी 3: बेरोजगारी भत्ते का अधिकार मजदूरी चाहने वाला बेरोजगारी भत्ते का हकदार कब होता है? यदि 15 दिनों के भीतर मांग की गई नौकरी प्रदान नहीं की जाती है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। बेरोजगारी भत्ता कितना? वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं। यदि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है तो कौन प्रदान करता है? राज्य बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है। हकदारी 4: परियोजना की योजना बनाने और उसे तैयार करने का अधिकार कार्यों की योजना कौन बनाता है? ग्राम सभा अनुमेय कार्यों की सूची से कार्य की योजना बनाती है और सूची तैयार करती है ग्राम सभा सूची से कार्य के निष्पादन के क्रम को भी प्राथमिकता देती है शेल्फ ऑफ वर्क क्या है? जी. पी. स्तर पर उपलब्ध कार्यों की स्वीकृत सूची है-वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले, मांग होने पर काम शुरू करने के लिए काम की ताक तैयार होनी चाहिए हकदारी 5: गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में काम प्राप्त करने का अधिकार यदि काम 5 किलोमीटर से अधिक प्रदान किया जाता है, तो मजदूरी का 10 प्रतिशत यात्रा भत्ता देने की आवश्यकता होती है। हकदारी 6: कार्य सुविधाओं का अधिकार कार्यस्थल सुविधाएं क्या हैं? सुरक्षित पेयजल मजदूरी चाहने वालों के लिए छाया प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स क्रेच सुविधा कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के साथ 5 या अधिक बच्चे (6 वर्ष से कम आयु के) की देखभाल एक कार्यवाहक द्वारा की जानी चाहिए अनुग्रह राशि का भुगतानः कार्य स्थल पर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में। यदि योजना के तहत कार्यरत किसी व्यक्ति को उसके रोजगार के कारण और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली किसी दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत चोट लगती है, तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। ये सुविधाएँ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। हक 7:15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर दैनिक मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं, और निश्चित रूप से उस तारीख से 15 दिनों के भीतर जिस दिन ऐसा काम किया गया था। भुगतान सीधे वेतनभोगी के बैंक खाते या डाकघर खाते में किया जाना चाहिए नकद भुगतान की अनुमति नहीं है हकदारी 8: मजदूरी भुगतान में देरी के लिए मुआवजे का अधिकार यदि 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी विलंबित भुगतान मुआवजे का हकदार है। विलंबित मजदूरी-भुगतान के लिए मुआवजा = दैनिक मजदूरी + 0.05 प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी का% हकदारी 9: शिकायतों के समयबद्ध निवारण का अधिकार शिकायत के 7 दिनों के भीतर शिकायत निवारण किया जाना चाहिए। कर्मचारी को जी. पी., ब्लॉक या जिला स्तर पर प्रस्तुत शिकायत पत्र की दिनांकित स्वीकृति प्राप्त होगी। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? शिकायत लिखें और उसे जी. पी. स्तर पर जमा करें यदि समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता खंड स्तर तक जा सकता है यदि 7 दिनों के भीतर खंड स्तर पर समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता जिला स्तर पर जा सकता है यदि 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायत लोकपाल के पास दर्ज की जा सकती है हक 10: समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का अधिकार नागरिक को वी. बी. जी. आर. ए. एम. जी. के तहत किए गए सभी कार्यों और व्यय का सामाजिक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देता है। स्रोतः विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी वीबी-जी रैम जी