परिचय 4 दिसंबर 2014 मे सरकार जे छै से छोटी बचत कें प्रोत्साहन कें लेल बाकिाक कें विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि खाता कें शुभारंभ कैल गेलक्ष्ए. सुकन्या समृद्धि खाता बालिक कें माता-पिता या संरक्षक दूवारा बालिका कें नाम सं ओकर जन्म लेवे सं दस साल तक कें आयु प्राप्त करं तंक खोलल जा सकईया. प्रमुख बिंदु यदि कोनों बालिका जे अई नियम कें प्रारंभ हुअ सं एक वर्ष पहले दस वर्ष कें आयु प्राप्त कर लई छी ओहो खाता खोलल कें ले पात्र हेतई. जमाकर्ता बालिका कें नाम स केवल एकटा खाता खोल आ संचालित कर सकईया. माता-पिता या संरक्षक केवल दू बालिकाक कें लेल खाता खोल सकईया . जुड़वा बच्च कें संबंध मे प्रमाण प्रस्तुत केला पर तीसरा खाता खोलक कें लेल अनुमति देल जेतई. ई खाता एक हजार रुपया स प्रारंभिक जमा राशि स खोलल जेतई आ एक वित्तीय वर्ष मे अई मे न्यूनतम एक हजार आ बेसी स बेसी एक लाख पचास हजार रुपया जमा कैल जा सकईया. खाता मे रकम खाता खोललकें तारीख स चौदह साल पूरा हुअ तक जमा कैल जा सकईया. यदि खाता मे न्यूनतम राशि जमा नहि कैल गेलई त न्यूनतम जमा क राशि समेत 50 रुपया प्रति वर्ष कें जुर्माना कें साथ खाता कें नियमित करैल जा सकई या. ब्याज अधिसूचित की जै वाला दर पर वार्षिक या मासिक देय हेतई. खाता बालिका कें दस साल आयु पूरा कर कें बाद माता-पिता दूवारा खोइल आ संचालित कैल जा सकईया. बालिका कें दस साल आयु प्राप्त कर कें पश्चात ओ स्वयं खाता संचाललित करई सकतई . खाता भारत वर्ष मे कतोउ स अंतिरत कैल जा सकईया. खाता मे जमाक राशि पचास प्रतिशत तकइक कें राशिा निकाल कें अनुमति तखन देल जतई जखन बालिका अठ्ठारह साल के भ जेतई. बालिका कें मृत्यू हुअ पर संरक्षक दूवारा खाता बंद करई देल जेतई आ राशिा ब्याज सहित आहरित करई ूेल जेतई. खाता खोलल के तारिख स इक्कीस वर्ष पूरा भेला पर खाता परिपक्व हेतई. यदि बालिका केंब्याह 21 साल पूरा भेला स पहिले हेतई त ब्याह कें तारीख कें बाद खाता कें चालन कैं अनुमति नहि हेतई. खाता चालन बंद अुअ कें बाद आहरण पर्ची दूवारा जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त हेतई. कार्यप्रणाली खाता योजना अई योजना कें लाभ लेबे लेल सबस पहिले बैंक या पोस्ट ऑफिसस मे एकटा खाता खोलक कें हैथ. इ खाता बच्ची कें मां -बाबूजी या अभिभावक ओकर 10 साल हुअ तक खोइल सकई छै. यदि ककरों दूटा बेटी छै त दूनू कें अलग-अलग खाता खोल पडतई. यदि ककरों तीनटा बच्ची छै त ओकरों अई योजना कें तहत लाभ भेटई. उम्र सुकन्या जमा योजना कें तहत 10 साल स अधिक उम्र कें बच्ची कें खाता नहीं खोलल जा सकईया. हालांकि अई वर्ष एक साल कें छूट देल गेलईया. ब्याज दर ई योजना कें तहत खाता मे जमाक राशि पर हर साल भारत सरकार की ओर स ब्याज दरक घोषणा कैल जेतई. 2014-15 कें लेल ब्याज दर 9.1 प्रतिशत (परिवर्तनीय) तैल कइल गेलई छै. स्थानांतरण की सुविधा इ खाता कें जई शहर मे खोलल जेतई ओत स कोनों दोसर शहर मे से हो स्थानांतरित कैल जा सकतई. यानी पूरा भारत देा मे कतोउ स्थानांतरित कैल जा सकई छै. जमा निधि इ खाता कें कम स कम 1000 रुपया कें राशि आ ओकर 100 रुपया कें गुणांक के साथ खोलल जा सकई या. एकटा वित्तीय वर्ष मे कम स कम 1000 रुपया आ बेसी स बेसी डेढ लाख रुपया तक अई खाता मे जमा कैल जा सकई या. इ राशि खाता खोल्का स लक14 वर्ष पूरा हुअ तइक जमा रहत. अर्थदंड यदि कोनों खाता मे नियमित रूप स राशि जमा नहि कैल जेतई त ओई पर 50 रुपया प्रतिवर्ष अर्थदंड कें रूप में से हो आरोपित कैल जेतई. खाता संचालन सुकन्या जमा योजना खाताक संचालन बच्ची कें अभिभावक दूवारा तेखन तइक कैल जेतई जेकन तसक की बच्ची 10 वर्ष कें नहि भ जाइ छै 10 वर्ष कें बाद ओ बच्ची अपन खाताक संचालन खुद करतई. निकासी जखन लड़की 18 वर्ष कें भ जेतई तखन ओई राि मे स 50 फीसदी रकम उच्च शिक्षा के लेल भेटतई. टैक्स मे राहत सुकन्या समृद्धि योजना कें दूवारा खुलल वाला खाताक मे टैक्स स छूट भेटतई. अइ योजना कें तहत खुलल खाताक कें आयकर कानून कें धारा 80-जी कें तहत छूट देल जेतई योजना स जुड़ल नायक जानकारी पीपीएफ स बेसि ब्याज सुकन्या समृद्धि खाता 10 साल तइक कें लड़कीक कें लेल खोलल जा सकई छै. बेटी कें 18 साल अुअ पर अइ मे स 50 फीसदी राशि शिक्षा खर्च केल लेल निकालल कें अनुमति छै. 21 वर्ष कें उम्र कें बाद अई मे स पूरा राशि निकाल सकई छी. सरकार अई पर 9.10 फीसदी ब्याज द रहल छै. सुकन्या खाता मे सालाना एक हजार रुपया कें निवेश अनिवार्य छै. आ अधिकतम 1.50 लाख रुपया कम करई सकई छी.