एक अनूठी सामूहिक बीमा योजना जनश्री बीमा योजना भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत देश में गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए निर्धरित है। उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी गरीब लोगों, जो गरीबी रेखा से नीचे या मामूली ऊपर जीवन बसर कर रहे है को बीमा संरक्षण प्रदान करना है । नोडल एजेंसी योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी के माध्यम से करता है । नोडल एजेंसी का अर्थ है, जैसे पंचायत, एन.जी.ओ., स्वंय सहायता समूह या कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था । नोडल एजेंसी बीमित सदस्यों हेतु एवं उनकी ओर से योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य करेगी । पात्रता 18 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र के व्यक्ति । ऐसे समूहों की पहचान एवं अधिसूचना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा; केंद्र सरकार/नोडल एजेंसी से विमर्श कर, किया जायेगा । वर्तमान में 45 स्वरोजगार समूह चिन्हित हैं । समूह में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए । सदस्य सामान्यतया परिवार के मुखिया हो । आय हेतु प्रमाण पत्र राशन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र पाठशाला प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो । मतदाता परिचय पत्र परिचय पत्र / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड । आधार कार्ड । प्रीमियम प्रति सदस्य रू 200/- का वार्षिक प्रीमियम होगा । इसमें रू100/- केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष से ली जाएगी तथा शेष रू 100/- प्रीमियम का अंशदान सदस्य या नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा । भारतीय जीवन बीमा निगम दावा अनुभव के आधार पर इस पॉलिसी की दरों, नियमों, शर्तों तथा में परिवर्तन कर सकता है । दावा अनुभव प्रतिकूल होने पर एल. आई. सी. प्रीमियम दरों में संशोधन कर सकता है । हितलाभ सदस्य की मृत्यु की दशा में: रू 30,000/- की बीमा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति की किया जाएगा । दुर्घटना हितलाभ: दुर्घटना से मृत्यु या दुर्घटना के कारण आंशिक / पूर्ण स्थाई अपंगता की दशा में निम्नलिखित हित लाभ देय होगें :- दुर्घटना से मृत्यु होने पर: रू. 75,000/- दुर्घटना से स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर: रू 75,000/- किसी दुर्घटना में दो आँखों या दो हाथ या पाँव या एक आँख और एक हाथ या पाँव की हानि : रू० 75,000/- किसी दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या पाँव की हानि : रू 37,500/- दावा प्रक्रिया दावा प्रक्रिया आसान है । मृत सदस्य के लाभार्थी को नोडल एजेंसी को मूल प्रमाण प्रस्तुत करण होगा जो की इसे दावा फार्म के साथ भा. जी. बी. निगम यानी योजना को सेवा देने वाली पेंशन एवं समूह बीमा इकाई को भिजवाने की व्यवस्था करेगा । भा. जी. बी. निगम द्वारा लाभार्थी को एकाउंट पेयी चेक भेजकर दावे का निपटान किया जायेगा । दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में मूल मृत्यु की दशा में मूल मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा पुलिस तहकीकात रिपोर्ट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जमा करानी होगी । अपंगता हितलाभ के दावे में दुर्घटना का दस्तावेजी प्रमाण के साथ सरकारी सिविल सर्जन/हड्डी रोग विशेषज्ञ का मेडिकल प्रमाण पत्र, जिसमें स्थाई/आंशिक अपंगता का पूर्ण विवरण हो भी दिया जाना होगा शिक्षा सहयोग योजना जनश्री बीमा योजन के सदस्यों के बच्चों के लिये बिना किसी अतिरिक्त लागत एक छात्रवृति योजना: 9वीं से 12वीं कक्षा (आई. टी. आई. कोर्स सहित ) के विद्यार्थियों के लिए हर छमाही रू. 600/- की छात्रवृति, प्रत्येक परिवार को सिर्फ दो बच्चों को ही देय होगी । छात्रवृति आवेदन प्रक्रिया नोडल एजेंसी छात्रवृति के योग्य विद्यार्थियों का आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर एल. आई. सी. की सम्बन्धित पी. एंड जी. एस. इकाई को पूर्ण विवरण के साथ जमा करायेगी । हर छ: महीने; क्रमशः जुलाई एवं जनवरी में एल. आई. सी. नोडल एजेंसी के नाम एक अकाउंट पेयी चेक योग्य विद्यार्थियों की सूची के साथ देगी । इस रकम को नोडल एजेंसी पात्र विद्यार्थियों को भुगतान करेगी। अगली छ: माही के लिये छात्रवृति दावा करने से पहले नोडल एजेंसी को छात्रवृति के इस्तेमाल संबंधी प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा । योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थानीय पेंशन एवं समूह योजना ईकाई द्वारा किया जायेगा। स्त्रोत: पोर्टल विषय सामग्री टीम