योजना का परिचय और पात्रता छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board - CBOCWWB) द्वारा यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जाती है। यह कार्ड (पंजीयन प्रमाण पत्र) प्राप्त करना ही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की पहली सीढ़ी है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के समान ही भवन और सन्निर्माण कार्य में लगे असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना श्रमिकों को दुर्घटना, बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। निर्माण श्रमिक की परिभाषा और पात्रता मापदंड पंजीकरण के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है: आयु सीमा: श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कार्य अवधि: आवेदन की तिथि से पूर्व 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। यह सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्त है। पंजीयन शुल्क: मंडल द्वारा निर्धारित पंजीयन एवं अंशदान शुल्क (जो समय-समय पर बदल सकता है) का भुगतान करना आवश्यक है। कार्ड बनवाने की प्रक्रिया (पंजीकरण) छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण योजना कार्ड बनवाने के लिए श्रमिक को आधिकारिक पोर्टल या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होता है। आवश्यक दस्तावेज़ पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड (स्वयं और परिवार के सदस्यों का)। बैंक खाता पासबुक की प्रति (IFSC कोड सहित)। दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो। निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)। 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र (यह प्रमाण पत्र नियोक्ता, ठेकेदार, या ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)। निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म। आवेदन कहाँ करें सरफराज कंसल्टेंसी लुडेग वैट्सएप नंबर 0771-3505050 योजना के प्रमुख लाभ (कल्याणकारी योजनाएँ) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को मंडल द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा और मेधावी छात्रवृत्ति सहायता पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि) तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह राशि बच्चे की कक्षा और लिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी सहायता: श्रमिकों को निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, हृदय रोग) के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कर्मकार दुर्घटना मृत्यु/विकलांगता सहायता: कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार को बड़ी राशि दी जाती है, और विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। चिकित्सा व्यय सहायता: पंजीकृत श्रमिक को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च के लिए सहायता मिल सकती है। प्रसूति सहायता योजना पंजीकृत महिला श्रमिकों को दो प्रसवों तक मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। यह सहायता महिला श्रमिक को मजदूरी हानि की क्षतिपूर्ति करने में मदद करती है, ताकि वह प्रसव के दौरान विश्राम कर सके। विवाह सहायता योजना श्रमिक की दो पुत्रियों के विवाह के लिए, या स्वयं श्रमिक के विवाह के लिए (यदि वह पहली बार विवाह कर रहा हो) निर्धारित एकमुश्त राशि की सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते श्रमिक की सदस्यता अवधि पूरी हो चुकी हो। सुरक्षा उपकरण और औजार क्रय सहायता श्रमिकों को काम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइकिल, औजार किट, हेलमेट, सेफ्टी किट आदि खरीदने के लिए एक निश्चित राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है। मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता सामान्य मृत्यु सहायता: पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर नॉमिनी को एक निश्चित अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। अंत्येष्टि सहायता: अंतिम संस्कार के लिए तत्काल खर्च हेतु परिवार को एक छोटी राशि तुरंत प्रदान की जाती है।