सहायता प्राप्त परियोजनाएं वे कौन सी परियोजनाएं है जिनके लिए मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है? मंत्रालय वर्तमान में लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, वृद्धों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीडितों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, विकलांग के कल्याण के लिए विशेष रूप पृथक डिजाइन की गई स्कीमों के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्गों गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः ये सभी स्कीमें लक्षित समूहों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास के क्षेत्र में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आवर्ती व्यय पर घटकों जैसे स्टाफ को मानदेय, अन्य आवर्ती गैर-मानदेय मदों जैसे कि किराया, भोजन व्यय, आकस्मिक व्यय, प्रशिक्षार्थियों/विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, परिवहन भत्ता तथा गैर आवर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपकरणों, भवन के निर्माण आदि के लिए सहायता दी जाती है। आवेदन करने के पात्र सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र कौन हैं? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निकाय। सार्वजनिक पंजीकृत न्यास। कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अंतर्गत धर्मार्थ कंपनी लाइसेंस। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी या इसकी शाखाएं। विधिक स्थिति वाले अन्य सार्वजनिक संस्थान। सहायता के लिए आवेदन करते समय निकाय को कम से कम दो वर्षों के लिए पंजीकृत होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को लाभ के लिए प्रचालन में नहीं होना चाहिए। बुनियादी शर्तें किसी पात्र संगठन द्वारा किन बुनियादी शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होता है? जिन बुनियादी शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होता है वे हैं - दो वर्षों के लिए पंजीकृत होना चाहिए। क्रियाकलाप के क्षेत्र में सामान्यतः दो वर्षों का अनुभव हो। वित्तीय सुदृढता तथा बजटीय व्यय के कम से कम 10% को वहन करने की क्षमता हो। क्या एक एनजीओ विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है? जी हां, बशर्ते कि सभी पात्रता कसौटी तथा बुनियादी शर्तें पूरी की गई हों। तथापि एक नीति के तौर पर मंत्रालय स्वैच्छिक कार्रवाई का व्यापक आधार चाहता है तथा उसी समय सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक कवरेज के साथ-साथ पारिस्थितिकीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता आधार पर इसके अंतर्वेशन को तर्कसंगत बनाने के द्वारा व्यापक क्षेत्र है। क्या किसी एनजीओ के लिए जिस क्षेत्र में सहायता मांगी गई है उसमें अनुभव होना आवश्यक है? जी हां, जिस क्रियाकलाप के लिए सहायता मांगी गई है उसमें कम से कम दो वर्षों का अनुभव आवश्यक है। आवेदन करना एक एनजीओ सहायता के लिए कैसे आवेदन करता है? विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तथा दो प्रतियों में किया जाना है। नई परियोजनाओं तथा चालू परियोजानाओं के लिए पृथक प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। वेबसाइट में संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रारूप उपलब्ध हैं जहां से उनका प्रिंट लिया जा सकता है।नई परियोजनाओं के लिए आवेदनों को निर्दिष्ट नोडल अभिकरण/राज्य सरकार के माध्यम से प्रक्रिया में लाया जाना है। मुझे अपना आवेदन किसे संबोधित करना चाहिए? सभी आवेदन या सभी अग्रिम आवेदन जैसा भी मामला हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एनजीओ-प्रभाग) को संबोधित करना होगा। आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ किन दस्तावेजों को सामान्यतः संलग्न करना अपेक्षित होगा? प्रथम किस्त या नए मामले के लिए जिन आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए वे हैं- परियोजना के लिए जिसके लिए सहायता अनुदान मांगा गया है तथा संपूर्ण संगठन के लिए 4 भागों में लेखा- आय तथा व्यय विवरण पावती तथा भुगतान विवरण तुलन पत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट विगत वर्ष के लिए संगठन का क्रियाकलाप/वार्षिक रिपोर्ट।चालू वर्ष के लिए परियोजना के लिए बजट अनुमान।लाभार्थियों का विवरण।प्रबंधन समिति का विवरण।फार्म पर कर्मचारियों का ब्यौरा।पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।संगम ज्ञापन/उप नियम/अनुच्छेदविगत वर्ष में जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रजीएफआर 19 के अंतर्गत सरकारी अनुदानों में से पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित की गई परिसंपत्तियों की सूची। आवेदन करने की सीमा एक एनजीओ के लिए परियोजनाओं के लिए आवेदन करने की सीमा क्या है? नियमानुसार प्रथम दृष्टया में एक एकल परियोजना पर विचार किया जाता है। तथापि, मंत्रालय मामले की आवश्यकता तथा महत्व को देखते हुए एक से अधिक परियोजना को प्रदान करने हेतु अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। अनुदान सहायता की प्राप्त के पश्चात् किसी परियोजना के एक प्रयोजन को कार्यान्वित किया जा सकता है? नहीं, जैसा कि एफएक्यू (5) में इंगित किया गया था कि कम से कम दो वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। मंत्रालय प्रस्तावों के लिए विशेष आधारों पर जो इन क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर से संबंधित हो में शर्तों में अपने विवेक के आधार पर छूट दे सकता है। अनुदान की मंजूरी अनुदान की मंजूरी के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? यह मानते हुए कि सभी अपेक्षित दस्तावेज अद्यतन रूप में उपलब्ध हैं तथा स्कीम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध हैं, अनुदान को संशोधित करने तथा अंतिम मंजूरी में डेढ़ से दो महीनों का समय लगता है। क्या मैं अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित की जा रही परियोजना के लिए मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर सकता हूं? एक विशेष परियोजना के लिए सार को वित्तपोषण के केवल एक स्रोत से अभिगमित होना चाहिए। स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार