इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसी कौन हैं? कार्यान्वयन एजेंसियां निम्नलिखित हैं :- राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय इन कार्यान्वयनकारी एजेंसियों की पात्रता क्या है? राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान और राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान नए छात्रावास भवनों का निर्माण करने और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठन और मानित विश्वविद्यालय केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं। क्या गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय नए छात्रावास भवनों का निर्माण करने के पात्र हैं? जी, नहीं। वे केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के पात्र हैं। क्या होस्टलों अनुरक्षण भारत सरकार की जिम्मेदारी है? जी, नहीं। इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रदान की जाति है। इस योजना के तहत निर्मित छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? छात्रावास का अनुरक्षण करना संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की जिम्मेदारी है। छात्रावासों में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होने चाहिए। इस योजना के तहत किस प्रकार का आवास प्रदान किया जाता है? छात्रावास के प्रत्येक कमरे में 2-3 विद्यार्थी रह सकते हैं। एकल कमरा आवास की व्यवस्था नहीं है। वित्त-पोषण की पद्धति क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी लड़कों का छात्रावास लड़कियों का छात्रावास राज्य सरकार 50%* 100% संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 100% 100% केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान 90%** 100% राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान 45%*** 100% गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय 45%**** 90% (बाकी 10% लागत एनजीओ/मानित विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी) * शेष 50% राज्य सरकार द्वारा शेयर किया जाएगा। ** शेष 10% लागत विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। *** शेष 55% लागत 10:45 के अनुपात में विश्वविद्यालय/संस्थान और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। **** शेष 55% लागत 10:45 के अनुपात में गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यदि कोई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय को अपना अंशदान नहीं देता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? ऐसे मामलों में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का 45% शेयर गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा। सहायता अनुदान किसे जारी किया जाता है? यह सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान किस तरह जारी किया जाता है? राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय राज्य विश्वविद्यालय : अपेक्षित मैचिंग शेयर की वास्तविक रिलीज सुनिश्चित करने के बाद जारी की किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालय : दो बराबर किस्तों में जारी की जाति है। पहली किस्त छात्रावास की मंजूरी के समय जारी की जाति है और दूसरी (अंतिम) किस्त वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्टों की प्राप्ति पर जारी की जाति है। गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालयों को दूसरी किस्त जारी करने की अपेक्षाएं क्या हैं? कम से कम छत के स्तर (रूफ लैवल) तक निर्माण कार्य पूरा हो। पहली किस्त और लागू मैचिंग शेयर का पूरा उपयोग हो जाए। इस योजना के अंतर्गत अन्य लाभ क्या हैं? केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, 2500/- रुपए प्रति विद्यार्थी की एकबारगी अनुदान सहायता एक चारपाई, एक टेबल और एक कुर्सी के लिए प्रदान की जाति है। क्या गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय मंत्रालय को सीधे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं? जी, नहीं। गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाति है कि वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत करें, जो उसे अपने सिफारिशों के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे। क्या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश आवश्यक है? जी, हां। छात्रावासों का निर्माण करने की समय-सीमा क्या है? छात्रावास का निर्माण कार्य, परियोजना की मंजूरी की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। क्या इस योजना के अंतर्गत कोई वार्षिक पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है? जी, नहीं। क्या विद्यार्थियों को कोई प्राथमिकता दी जाति है? उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रावास में आवास-आवंटन में प्राथमिकता दी जाति है जिनके माता-पिता या 'सफाई कर्मचारी' हैं अथवा अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न हैं। क्या इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन किया जाता है? राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर, लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य-वार नेशनल आवंटन किया जाता है। कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई निधियों, जारी की गई निधियों, संस्वीकृत किए गए छात्रावासों और लाभार्थियों का ब्यौरा दें? (करोड़ रुपए में) वर्ष बजट आवंटन जारी की गई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत छात्रावासों की संख्या लाभार्थियों की संख्या 2012-13 145.00 35.81 52 4556 2013-14 75.00 49.46 48 4100 2014-15 75.00 23.14 18 1601 2015-16 75.00 48.97 27 2227 इस योजना को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? संशोधित योजना 01.01.2008 से प्रभावी है। स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय